अहमदाबाद: तृणमूल कांग्रेस के सांसद युसूफ पठान को करारा झटका लगा है। गुजरात कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर को जमीन विवाद में कोई भी राहत देने से इनकार करते हुए है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। काेर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या युसूफ पठान खुद वडोदरा नगर निगम का कब्जाया हुआ प्लॉट खाली करेंगे या फिर वडोदरा नगर निगम बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई करेगी। टीएमसी सांसद युसूफ पठान की तरफ से कोर्ट में कहा कि मैं जमीन की कीमत देने को तैयार हूं। मैं जमीन पर कब्ज़ा किया हूं, यह स्वीकार करता हूं और आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूं। इस पर भी कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।
सेलिब्रिटी के लिए नियम अलग नहीं
गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस मोना भट्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। गुजरात हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के लॉ मेकर है यानी सांसद हैं और आप एक भारतीय टीम के क्रिकेटर रह चुके हैं आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और बाद में उसे कब्जे को बरकरार रखने के लिए आप यहां आए हैं। पिछले साल लोकसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने गुजरात के वडोदरा में रहने वाले युसूफ पठान को बहरामपुर से लड़ाया था। उन्होंने तब कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीररंजन चौधरी को हरा दिया था। युसूफ पठान के सांसद बनने के बाद यह पूरा विवाद सामने आया था।
नहीं काम आई एक भी दलील
हाईकोर्ट में युसूफ पाठन की तरफ से कहा है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, युसूफ पठान की तरफ से कहा गया कि मैं स्वीकार करता हूं। कि जमीन कब्जाई लेकिन आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूं। पठान ने कहा कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे बंगले के पास वाली यह जमीन मुझे आवंटित की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं। अभी भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जेको वैध नहीं बना सकती। वडोदर नगर निगम की प्लॉट खाली करने की नोटिस पर तृणमूल सांसद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
नहीं काम आई एक भी दलील
हाईकोर्ट में युसूफ पाठन की तरफ से कहा है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है, युसूफ पठान की तरफ से कहा गया कि मैं स्वीकार करता हूं। कि जमीन कब्जाई लेकिन आज की बाजार कीमत चुकाने को तैयार हूं। पठान ने कहा कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए मेरे बंगले के पास वाली यह जमीन मुझे आवंटित की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति मौना भट्ट ने कहा कि आप अतिक्रमणकारी हैं। अभी भुगतान करने की तत्परता अवैध कब्जेको वैध नहीं बना सकती। वडोदर नगर निगम की प्लॉट खाली करने की नोटिस पर तृणमूल सांसद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।
ब्युरो रिपोर्ट










